Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा राज्य की बेटियों का विवाह करना हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरु की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की आवाहित महिलाओ की शादी के लिए 51000 रु की राशि प्रदान की जाती थी जिसको बढ़ा कर ₹100000 कर दिया गया है। यह राशि बेटी की शादी के बाद ₹60000 बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से हस्तांरित किये जायेंगे, तथा ₹25000 का शादी उपहार किया जाता है तथा ₹15000 शादी आयोजन में खर्च किये जाते है।
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हो UP Samuhik Vivah Yojana 2025 का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने नीचे अवगत कराई है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश में बहुत महिला ऐसी है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों में सबसे बड़ी समस्य उनकी आर्थिक गरीबी होती है जिसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना का सञ्चालन किया गया ताकि राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओ का विवाह बिना किसी परेशानी के हो सके और उन्हें अपना विवाह करने के लिए दुसरो पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप अपनी बेटी की शादी यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओ के विवाह में वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग मौजूद होते हैं। सामूहिक विवाह में लड़की के पिता का ₹1 खर्च नहीं होता है, बल्कि सरकार द्वारा एक लड़की पर ₹100000 खर्च दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिकाओ को विवाह के समय 51000 रूपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती थी जिसको बढ़ा कर अब 1 लाख रूपए कर दिया गया है। बालिका की शादी होने के पश्चात कन्या के खाते में ₹60000 ट्रांसफर किया जाता है, शादी के दौरान ₹25000 का उपहार दिया जाता है, ₹15000 शादी आयोजन की तैयारी में खर्च किया जाता है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का उदेश्य ?
- यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य की गरीब बेटियों को दिया जायेगा।
- इस योजना के माध्यम से अब कोई भी बेटी को किसी प्रकार का बोझ नहीं समजेगा।
- बल विवाह द्वारा सामूहिक विवाह योजना को शुरु किया गया है।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में बाल अपरहण पर रोक लगानी है।
- राज्य के ऐसे नागरिक जो गरीबी के कारण अपने बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। बेटी की शादी करना उनके लिए बस सपना ही रह जाता है।
- शादी के उपरांत 60 हजार रुपए बेटी के खाते में भेजा जाता है और 25 हजार रुपए का शादी का उपहार दिया जाता है।
Short Table Of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
योजना | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
शुम्भारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी |
संचालन | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के सभी निर्धन एवं गरीब परिवार के लोग |
उद्देश्य | गरीब परिवार के लोगों की शादी समारोह हेतु सहायता राशि प्रदान करना |
सहायता राशि | 100000/- रुपए |
यूपी सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि का अंतर ?
पहले | अब |
35 हजार रु कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता था | 60 हजार रु कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता था |
10 हजार रु का सामग्री दिया जाता था | 25 हजार रु का सामग्री दिया जाता था |
6 हजार रु शादी आयोजन में खर्च होता था | 15 हजार रु शादी आयोजन में खर्च होता था |
किस वर्ष कितने सामूहिक विवाह हुआ
वित्तीय वर्ष | विवाह |
2017-18 | 185 बेटियों का विवाह हुआ |
2018-19 | 365 बेटियों का विवाह हुआ |
2019-20 | 513 बेटियों का विवाह हुआ |
2020-21 | 396 बेटियों का विवाह हुआ |
2021-22 | 626 बेटियों का विवाह हुआ |
2022-23 | 1559 बेटियों का विवाह हुआ |
2023-24 | 1713 बेटियों का विवाह हुआ |
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु पात्रता
- आवेदक वर एवं वधु को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर वधु की आय 2 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- इस में निम्न जाति – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- वर एवं वधु की उम्र उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
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लाभार्थी
- 2,00,000/- रुपये वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
- वर का आधार कार्ड
- वधू का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- वर की पासपोर्ट साइज फोटो
- वधू की पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग होने पर)
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Registration 2025?
- आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- आपसे अब Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के पश्चात आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे – आवेदन पत्र के साथ, आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो), आदि संलग्न करें।
- आपको अब यह फॉर्म अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ नगर निगम अथवा नगर पालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार से जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी आपको यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
पात्रता:
उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना और पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होना.
आयु:
दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
समुदाय:
यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है.
- वित्तीय सहायता:
- प्रति जोड़े को 51,000 रुपये.
- वित्तीय सहायता का वितरण:
- 35,000 रुपये कन्या के खाते में, 10,000 रुपये उपहार के रूप में, और 6,000 रुपये समारोह के आयोजन के लिए.
आवेदन कैसे करें
योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in या संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क करें.
विवाह का पंजीकरण:
विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है.
अन्य लाभ:
कुछ मामलों में, 1100 रुपये का शगुन और मिठाई का डिब्बा भी दिया जाता है.

Faisal Choudhary is a content writer with 3 years of experience in government schemes. He writes simple and helpful articles that guide people to understand and benefit from public welfare programs.